चित्तौडगढ । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौडगढ अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा सदस्या राजेश्वरी मीना एवं सदस्य अरविन्द कुमार भट्ट ने सहारा इण्डिया के खिलाफ परिवादी को सहारा इण्डिया में जमा कराई गई राशि ब्याज सहित एवं मानसिक संताप व परिवाद व्यय दिलाने का आदेश पारित किया है।
प्रकरणानुसार परिवादी अहमद रजा पिता सरफराज अहमद निवासी 863 नयापुरा, तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ ने अपने अधिवक्ता मोहम्मद रईस मंसूरी के जरिये आयोग मे इस आशय का परिवाद पेश किया कि उसने सहारा इण्डिया की सहारा ए सलेक्ट स्कीम के तहत विभिन्न दिनांको को 07 एफडीआर करवाई जिसकी कुलिया जमा राशि 203019/- अक्षरे दो लाख तीन हजार उन्नीस रूपये विपक्षीगण सहारा इण्डिया राशि अदा करनी थी। परिपवक्ता अवधि पूर्ण होने के बाद परिवादी ने महाराणा प्रताप सेतु मार्ग चित्तौडगढ स्थित सहारा इण्डिया के कार्यालय मे जाकर परिपक्वता राशि का भुगतान करने हेतु आग्रह किया लेकिन विपक्षीगण/सहारा इण्डिया द्वारा परिवादी को राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए परिवादी को सहारा इण्डिया से उक्त 07 एफडीआर की कुलिया परिपक्वता राशि, मानसिक संताप व परिवाद व्यय की राशि विपक्षीगण सहारा इण्डिया से दिलाई जावे। परिवाद प्रस्तुति के उपरांत सहारा इण्डिया द्वारा उक्त प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया किन्तु अंतिम बहस मे आयोग अध्यक्ष ने सहारा इण्डिया का सेवा दोष मानते हुए परिवादी को सहारा इण्डिया से 02म ाह की अवधि मे राशि 203019/- अक्षरे दो लाख तीन हजार उन्नीस रूपये एवं दिनांक 5 जून 2021 से चैक जमा कराये जाने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की राशि परिवाद व्यय एवं 2500 रूपये अधिवक्ता व्यय एवं 2500 रू. मानसिक संताप के अदा करने का आदेश पारिक किया। प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद रईस मंसुरी ने की।